नई दिल्ली । पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है । असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया है । कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री ने 3 दिन की मोहलत मांगी है । अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकते हैं। चिदंबरम पर INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है ।
विदित हो कि INX मीडिया मामले में चिदंबरम को अब से पहले कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है । ये मामला 2007 का है जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे । उनपर आरोप लगे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत ली ।
इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार कर चुकी है । वह भी इस इस समय जमानत पर हैं । इस मामले में अहम मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकार गवाह बनीं , 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की । इसके बाद जाकर मनी लॉंड्रिंग का मामला दर्ज हुआ ।