नई दिल्ली । पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है । हाईकोर्ट ने INX मीडिया केस में चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है । हालांकि इससे पहले चिदंबरम ने जमानत याचिका को लेकर कहा था कि सारे सबूत सीबीआई के पास हैं ऐसे में उनसे छेड़छाड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता । वहीं वहीं, ईडी ने 8 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं। इस सब के बाद हाईकोर्ट ने चिदंबरम की इन दलीलों को नहीं माना और उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया ।
बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 8 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था । चिदंबरम की ओर से उस दौरान कहा गया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहीं, ईडी ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था ।
ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी थी कि धन शोधन मामले में और सीबीआई के मामले में अलग-अलग साक्ष्य हैं तथा पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम कानून) मामला कहीं अधिक गंभीर है और कहीं अधिक जघन्य है। मेहता ने कहा कि यह एक आर्थिक अपराध है, जो कि अलग है।