नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कार्ति को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कार्ति को चेन्न्ई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि बाहर जाकर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि उन्हें देश से बाहर जाने से पहले सीबीआई से अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि कार्ति को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये पाने के लिए कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया के मालिकों की मदद की। 2007 में कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। आईएनएक्स मीडिया की सर्वेसर्वा इंद्राणी मुखर्जी ने 17 फरवरी को इस मामले में कार्ति के शामिल होने की बात कबूली थी। उसी आधार पर कार्ति की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मार्च को उनकी जमानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
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बता दें कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलवाने के लिए 10 लाख रुपये घूस लेने का आरोप लगया था। हालांकि बाद में सीबीआई ने इन आंकड़ों को 10 लाख डॉलर(वर्तमान विनिमय दर पर 6.50 करोड़ रुपये और वर्ष 2007 में 4.50 करोड़ रुपये) बताया था। सीबीआई ने अपने बयान में कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी ने बयान रिकाॅर्ड कराते हुए कहा था कि कार्ति ने उनसे 10 रुपये रिश्वत की मांग की थी।