Sunday, May 5, 2024

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मनी लाउंड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मनी लाउंड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने 20 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लाउन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज करने के बाद कार्ति ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया मनी लाउंड्रिंग मामले में सीबीआई की रिमांड पर हैं। इससे पहले उन्हें ईडी की कार्रवाई झेलनी पड़ रही थी। अब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। बता दें कि कार्ति की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और केंद्र को नोटिस जारी किया है।

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यहां गौर करने वाली बात है कि आईएनएक्स मीडिया मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ की थी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कार्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट से ही उपयुक्त बैंच का गठन कर सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।  

 

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