Saturday, April 27, 2024

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दिल्ली हाईकोर्ट ने  JNU के छात्रों को दी बड़ी राहत , पुरानी फीस के आधार पर होंगे रजिस्ट्रेशन , लेट फीस भी नहीं लगेगी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने  JNU के छात्रों को दी बड़ी राहत , पुरानी फीस के आधार पर होंगे रजिस्ट्रेशन , लेट फीस भी नहीं लगेगी

नई दिल्ली । पिछले कुछ दिनों में विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि जेएनयू के छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए । इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी भी छात्र से किसी भी तरह की लेट फीस न ले । हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि छात्रों का फीस वृद्धि से जुड़ा प्रदर्शन अब खत्म होगा । हालांकि जेएनयू और जामिया में हुई हिंसा को लेकर अभी भी रुक-रुक कर धरना प्रदर्शन जारी है । 

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू फीस वृद्धि से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को आदेश दिया है कि वह पुरानी फीस के आधार पर ही छात्रों का रजिस्ट्रेशन करे और उनसे किसी तरह की कोई लेट फीस भी न वसूल करे। इस मामले को लेकर कोर्ट में जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फीस में बढ़ोतरी गैर कानूनी है ।


इसके साथ बताया गया कि जेएनयू की हाई लेवल कमेटी को होस्टल मैनुअल में बदलाव का अधिकार नहीं था । जेएनयू प्रशासन ने जब कई छात्रों के फीस जमा करने की बात कही तो छात्रों की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि बच्चों ने दबाव में आकर डर के कारण फीस जमा की है । इतना ही नहीं इस दौरान सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को उन लोगों के पैसे भी वापस लौटाने चाहिए , जिनसे बढ़ी हुई फीस ली गई है। 

 

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