नई दिल्लीः चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करना अब पंडित जी के लिए आसान नहीं होगा। एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर नकेल कसने के बाद अब चुनाव आयोग ने नया फरमान जारी किया है। चुनाव आयोग ने अब ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी पर रोक लगा दी है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
आयोग ने भेजा लेटर
चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से एग्जिट पोल जारी करने से दूर रहने को कहा था। अब आयोग ने आदेश दिया है कि चैनल या अखबार चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी का प्रसारण व प्रकाशन करने से भी दूर रहें। ऐसा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराए जाने के लिए किया जा रहा है। न्यूज ब्रॉडकॉस्टर्स एसोसिएशन के महासचिव और भारतीय प्रेस परिषद के सचिव को इस संबंध में एक चिट्ठी भेजी गई है। इसमें लिखा है कि मीडिया (प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक) भविष्य में संभावित चुनाव परिणाम या एग्जिट पोल का प्रसारण न करें।
किसी भी तरह की चुनावी भविष्यवाणी गैरकानूनी
चुनाव आयोग ने कहा है कि एग्जिट पोल पर रोक के बावजूद कुछ मीडिया हाउसेस ने इनका प्रसारण व प्रकाशन किया। अगर रोक के बावजूद तय समयसीमा के भीतर एग्जिट पोल या किसी भविष्यवाणी का प्रसारण होता है, तो यह गैरकानूनी होगा। आय़ोग ने अपने पत्र में कहा है कि प्रतिबंध की इस अवधि में ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों या किसी अन्य तरीके से चुनाव परिमाण की जानकारी देना रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट की धारा 126ए के खिलाफ है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।