Friday, May 3, 2024

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अब आयकर दाखिल करने से बचने के कोई हथकंडे नहीं आएंगे काम, सरकार ने किया नियम में बदलाव

अंग्वाल न्यूज डेस्क
अब आयकर दाखिल करने से बचने के कोई हथकंडे नहीं आएंगे काम, सरकार ने किया नियम में बदलाव

नई दिल्ली। अब अपना पता बदलकर आयकर दाखिल करने से बचने वालों की खैर नहीं होगी। सरकार ने इसके नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब बैंक या डाकघरों में दिए गए पते पर भी उसे नोटिस भेजा जाएगा। आयकर जमा करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग सिर्फ आईटीआर में दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं रहेगा। आयकर विभाग बैंक, जीवन बीमा पाॅलिसी, पोस्ट आॅफिस और सरकारी रिकाॅर्ड में दिए गए पते पर भी नोटिस भेजा जाएगा। सरकार द्वारा नियम में किए गए बदलाव के बाद अब कोई भी नोटिस नहीं मिलने की बात नहीं कह पाएगा। 

आयकर नहीं जमा करने वालों पर शिकंजा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव कर दिया है। अब आयकर विभाग को यह शक्ति भी मिल गई है कि वह आपके पते पर हर हाल में नोटिस पहुंचाए। इसके लिए अब आप किसी तरह का बहाना नहीं बना सकते हैं। आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा। यहां बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें आती हैं कि टैक्स जमा करने के बचने के नाम पर लोग अपना पता बदल लेते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा भेजा गया नोटिस सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है लेकिन नियम में बदलाव के बाद अब आपका पता कहीं से भी लिया जा सकेगा। आयकर विभाग के अनुसार नए साल से इस नियम के तहत सही पते की जानकारी लेकर ही नोटिस भेजा जाएगा।

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पहले यहां दिए गए पते पर जाता था नोटिस

पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पूर्व की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी। 

अब इन पते पर भी जाएगा नोटिस 

बैंक खाता खुलवाने में दिया गया पता, बीमा पॉलिसी लेने में दिया गया पता, डाकघर की आरडी या किसी अन्य खाते में दिया गया पता, नगर निगम, एमडीडीए या अन्य किसी विकास प्राधिकरण में दिया गया पता, फॉर्म 61 पर दर्ज किया गया पता या सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी पता। 

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