Monday, April 29, 2024

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ट्रांजैक्शन चार्ज से मिल सकती है मुक्ति, सरकार ने बैैंकों से की अपील

अंग्वाल न्यूज डेस्क
ट्रांजैक्शन चार्ज से मिल सकती है मुक्ति, सरकार ने बैैंकों से की अपील

नई दिल्ली: अगर आप हाल ही में देश के कई बैंकों द्वारा मिनिमम बैैलेंस न रखने और तय सीमा से अधिक कैश ट्रांजैक्शन करने पर फाइन वसूलने का नियम बनाने से परेशान हैैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। हो सकता है कि आने वाले समय में बैैंक इस फाइन को वापस लेने का फैसला कर लें। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टेट बैैंक ऑफ इंडिया व अन्य बैैंकों से अपील की है कि वह अपने उस फैसले पर फिर विचार करें जिसके तहत 1 अप्रैल से खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर फाइन लगाने की बात कही गई है। सरकार ने केवल एसबीआई से ही यह अपील नहीं की है, बल्कि सभी निजी बैंकों से भी इस फैसले पर पुन: विचार करने के लिए कहा है। 


मीडिया की खबरों के अनुसार सरकार ने कहा है कि बैंक ग्राहकों से ट्रांजेक्शन चार्ज वसूलने को फैसले पर फिर से विचार करें। सरकार ने एसबीआई से खातों में मिनिमम बैलेंस न होने पर पेनाल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का भी आग्रह किया है। गौरतलब है कि एसबीआई सहित कई बड़े प्राइवेट बैैंकों ने तय सीमा से अधिक बार कैश ट्रांजैक्शन करने पर अपने ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करने का आदेश दो दिन पहले जारी किया था। इन बैैंकों में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक शामिल हैैं। यही नहीं बैंकों ने कई ऐसी सर्विसेज को भी पेड बना दिया है, जो अब तक फ्री हैैं। एसबीआई ने तो सोमवार को ही कहा है कि वह एटीएम में तय सीमा से अधिक बार निकासी करने पर चार्ज वसूलेगा। 

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