Sunday, May 5, 2024

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Breaking News- GST काउंसिल ने छोटे व्यापारियों के लिए खोला 'राहत का पिटारा' , अब 40 लाख सालाना टर्नओवर वालों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन

अंग्वाल न्यूज डेस्क
Breaking News- GST काउंसिल ने छोटे व्यापारियों के लिए खोला

नई दिल्ली ।  GST काउंसिल की गुरुवार को हुई 31वीं बैठक में छोटे व्यापारियों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया गया है। लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने GST काउंसिल मीटिंग में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अभी मिली जानकारी के मुताबिक , जीएसटी काउंसिल ने न सिर्फ थ्रेसहोल्ड की लिमिट 20 से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है , बल्कि कंपोजीशन स्कीम का दायरा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं चुनावों से पहले MSMEs सेक्टर को बड़ी सौगात देने की खबर सामने आई है। 

असल में सरकार ने GST थ्रेशहोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब 40 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी को GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। काउंसिल के इस फैसले से छोटे और मंझोले कारोबारियों को फायदा मिलेगा । इतना ही इसकी मदद से रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। 


इतना ही नहीं बार-बार GST रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को भी राहत देते हुए सरकार ने कंपोजीशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। अब एक करोड़ रुपये के बजाय 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले स्मॉल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर भी कंपोजीशन स्कीम के दायरे में आएंगे। नया नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी राहत ये है कि कंपोजीशन स्कीम के दायरे में आने वाले कारोबारी तिमाही की बजाय, सालाना आधार पर रिटर्न फाइल कर सकेंगे ।   

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