Saturday, April 27, 2024

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इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला, दुधमुंही बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 23वें दिन दी सजा-ए-मौत

अंग्वाल न्यूज डेस्क
इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला, दुधमुंही बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 23वें दिन दी सजा-ए-मौत

नई दिल्ली।  नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में दोषियों को सजा देने के मामले में मध्यप्रदेश ने एक मिसाल कायम की है। इंदौर कोर्ट ने नवीन नाम के एक शख्स को महज 4  महीने की दुधमुंही बच्ची का अपहरण, ज्यादती और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है। बता दें कि जज ने 7 दिन तक सात-7 घंटे सिर्फ इसी मामले को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया। बता दें कि मध्यप्रदेश में नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए नया कानून बनने के बाद यह पहला मामला है जहां आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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गौरतलब है कि शनिवार को दुधमुंही बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी नवीन को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस, कोर्ट लेकर आई। सुरक्षा के लिहाज से वहां मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। बता दें कि आरोपी शख्स 19 अप्रैल 2018 को शराब लेकर बच्ची की नानी को पिलाने गया था लेकिन मना करने पर बोतल फेंककर चला गया लेकिन अगले ही दिन यानी कि 20 अप्रैल को सुबह 4 बजे वह माता-पिता के पास सोई बच्ची को उठाकर श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के तलघर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे ऊपर से फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई थी।

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