नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है । आयकर विभाग ने पटेल को एक समन जारी करते हुए उन्हें 400 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन मामले में पेश होने का आदेश दिया है । अहमद पटेल को ये समन अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष (ट्रेज़रर) पद पर रहने के दौरान के लिए दिया गया है । इसके पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अहमद पटेल को 11 फरवरी को समन जारी किया था और 14 फरवरी को पेश होने को कहा था।
आयकर विभाग ने यह समन आईटी एक्ट के सेक्शन 131 के तहत जारी किया था । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में कांग्रेस के लेखा डिवीजन के अधिकारियों के दफ्तर में भी छापेमारी की थी ।
विदित हो कि आयकर विभाग विभिन्न कंपनियों द्वारा भेजे गए हवाला ट्रांजेक्शन की जांच कर रहा है । इस सब के बीच आरोप है कि हवाला की रकम कांग्रेस के खातों में भी आई । अहमद पटेल के पार्टी के कोषाध्यक्ष होने के दौरान करीब 400 करोड़ से ज्यादा की रकम कांग्रेस के खातों में आई थी । पटेल को ये नोटिस मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से कांग्रेस के खातों में आए पैसों की बाबत दिया गया है ।
पूर्व में भी इसके लिए उन्हें समन भेजा गया था लेकिन अहमद पटेल 14 फरवरी को तबीयत खराब होने की दलील देकर पेश नहीं हुए थे । उन्होंने कहा था कि उन्हें सांस की दिक्कत है और वह फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में भर्ती हैं ।
बहरहाल , एक बार फिर से आयकर विभाग ने उन्हें समन भेजकर फिर से पेश होने के लिए कहा है । अगर इस बार भी वह पेश नहीं होते हैं तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है ।