नई दिल्ली । आयकर विभाग ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर हाल में दो बड़े बदलाव किए हैं। इन दोनों बदलावों के चलते जहां कई लोगों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं बिना पैन कार्ड बनवाए अब तक लाखों रुपये का लेन-देने करने वालों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। असल में आयकर विभाग ने अपने आवेदन फॉर्म में जो पहला बड़ा बदलाव किया है वो है- आवेदन फॉर्म में अब पिता के नाम की अनिवार्यता को खत्म करना। वहीं सीबीडीटी के अनुसार- दूसरा बदलाव ये हैं कि जो लोग (व्यक्तिगत को छोड़कर) 2.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा का लेन-देन करते हैं उन्हें 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी है।
5 दिसंबर से नए नियम लागू
बता दें कि IT विभाग ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दो बड़े बदलाव किए हैं। ये दोनों नियम 5 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। अभी तक पैन कार्ड के आवेदन के लिए आवेदनकर्ताओं को फॉर्म में पिता का नाम भी दर्ज करना होता था, जो अनिवार्य था, लेकिन आगामी 5 दिसंबर से यह अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। अब आवेदनकर्ता को अपने पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जो सिंगल मदर हैं।
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केंद्रीय कर बोर्ड बोला
इसी क्रम में केंद्रीय कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि व्यक्तिगत को छोड़कर कोई भी अगर 2.5 लाख या उससे ज्यादा वित्तिय लेन देने करता है तो उसे 31 मई 2019 तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। इसका मतलब यह समझा जाए कि जो भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में MD है या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर , पार्टनर , किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी है या किसी फर्म का फाउंडर सदस्य, या कंपनी का सीईओ। अब ऐसे सभीा लोगों को 2.5 लाख या उससे ज्यादा के लेनदेन पर पैन कार्ड बनवाया जरूरी होगा। ऐसे लोग 31 मई 2019 तक अपना पैन कार्य अवश्य बनवा लें ।
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