रांची । चारा घोटाले में सजा पाए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की एक बार से आफत आ गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। लालू तबीयत खराब होने पर जेल से पेरोल पर बाहर आए थे, पिछले दिनों उनकी एक फोटो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी, जिसमें वह बेड पर लेटे थे, लेकिन न तो उन्हें कोई ड्रिप लगी थी न ही किसी तरह का उनका इलाज होता नजर आ रहा था। इससब के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें आगामी हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
जमानत पर बाहर हैं लालू
बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के मामलों में झारखंड हाईकोर्ट से सजा पाए लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल से बाहर हैं। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की बात कहते हुए इलाज करवाने के लिए जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। चारा घोटाले से जुड़े अगल-अलग मामलों में लालू को कोर्ट ने सजा सुनाई है, सके बाद से वह सेंट्रल जेल में बंद थे।
कोर्ट बोली- जमानत रद्द, सरेंडर करें लालू
हाल में लालू के इलाज को लेकर चल रही बातों और सोशल मीडिया में जारी हुई कुछ फोटो के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लालू की जमानत रद्द करते हुए उन्हें आगामी 30 अगस्त से पहले सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं। लालू इस समय मुंबई में अपना इलाज करवा रहे हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश
बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और मेडिकल ग्राउंड पर चार महीने जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था।
ठीक नहीं हुए हैं लालू
सुनवाई को दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त तक मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।