Wednesday, May 8, 2024

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जीएसटी के तहत व्यापारी वर्ग रखें इन खास बातों का ध्यान, इनवॉयस बनाने में छोटी सी गलती पड़ सकती है महंगी

अंग्वाल संवाददाता
जीएसटी के तहत व्यापारी वर्ग रखें इन खास बातों का ध्यान, इनवॉयस बनाने में छोटी सी गलती पड़ सकती है महंगी

नई ​दिल्ली​​​​​​। गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। वित्तमंत्री अरुण जटेली ने साफ कर दिया है कि इसे पूर्व निर्धारित तारीख पर ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो राज्य जीएसटी को अपने यहां लागू नहीं करेंगे उन्हें खासी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। वहीं जीएसटी कांउसिल की बैठक में भी इससे जुड़े सभी नियमों को तय कर लिया गया है। जीएसटी समिति की आखिरी बैठक 30 जून को होनी है। यह बैठक पीएम मोदी और राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित होगी। आपको बता दे कि जीएसटी के तहत एक खाका तैयार किया गया है । इसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि किन गतविधियों को अपराध की श्रेणा में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जिसे लेकर छोटी सी चूक करना भी आपको परेशानी में डाल सकता है। 

गलत इनवॉयस जारी न करें

जीसएसटी लागू होने के बाद बिल से जुड़ी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करके आप मुश्किल में पड़ सकते है।गलत इनवॉयस जारी करना, बिना इनवॉयस के माल की पूर्ति करना और इसके जरिए किसी को लाभ पहुंचाना अपराध होगा। इसलिए ध्यान रखें, इनवॉयस में छोटी सी छेड़छाड़ भी आपको जीएसटी कानून के तहत परेशानी में डाल सकती है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान न दें गलत जानकारी

पूरे देश के व्यापरियों को जीएसटी के दायरे में ला जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से दो बार जीएसटी पोर्टल खुल चुका है। तीसरी बार यह पोर्टल फिर से 25 जून को खुल रहा है। रजिस्ट्रेशन के समय गलती से भी गलत जानकारी न दें। टैक्स बचाने के लिए गलत फाइनेंशल रिकॉर्ड को पेश न करें। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते है।


ग्राहकों से जीएसटी एकत्रित कर सरकार को देना न भूलें

व्यापारियों की भलाई इसी मे है कि वो ग्राहकों से प्राप्त टैक्स को एकत्र कर उसे सरकार तक पहुंचाए। बता दें कि जीएसटी एकत्र कर व्यापारियों को तीन माह के भीतर सरकार के पास जमा कराना होगा। गलत तरीके से जीएसटी पर रिफंड हासिल करना और अपनी सेल को छिपाकर टैक्स बचाना अपराध मान्य है।

पेपर्स के बिना न भेजें सामान की डिलवरी

अगर आपके पास वर्जित कागजात नहीं हैं ,तो आप अपने सामान की डिलविरी न करें। ऐसे में आपके सामान को जब्त और नष्ट किया जा सकता है। बिना पेपर्स के सामान को डिलिवर करना अपराध की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

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