Monday, May 13, 2024

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मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी ताहिर मर्चेंट की जेल में मौत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फांसी पर रोक

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी ताहिर मर्चेंट की जेल में मौत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फांसी पर रोक

नई दिल्ली। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम धमाके का दोषी ताहिर मर्चेंट की बुधवार को यरवदा जेल अस्पताल में मौत हो गई। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने ताहिर मर्चेंट सहित 5 दोषियों को मुंबई बम धमाके मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। ताहिर मर्चेंट पर ब्लास्ट के लिए धन मुहैया कराने और आतंकियों को प्रशिक्षण दिलाने का आरोप था। गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट की फांसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में टाडा कोर्ट का रिकाॅर्ड पेश करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सीबीआई को भी नोटिस जारी किया था। 

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यहां बता दें कि मुंबई में 12 मार्च, 1993 को 12 जगहों पर बम विस्फोट हुए थे जिनमें 257 व्यक्ति मारे गए थे और 718 अन्य जख्मी हो गए थे। बम धमाके की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपंगता के शिकार हो गए थे। इस मामले में 7 सितंबर 2017 को मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई थी। इसी केस में अबू सलेम के अलावा करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 5वें दोषी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस घटना का आरोपी अबू सलेम प्रत्यर्पण संधि की वजह से मौत की सजा पाने से बच गया था।

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