नई दिल्ली । पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन गुरुवार को जेल से बाहर आ गई है । मद्रास हाईकोर्ट ने उसे 30 दिन की पेरोल मिली थी । नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की पेरोल की मांग की थी । विदित हो कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है. बेटी की शादी के लिए उसने पेरोल मांगी थी । वहीं कोर्ट ने उसकी मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था । पेरोल के लिए नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की थी । नलिनी ने अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है ।
बता दें कि चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था । इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद हैं । राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं । ये सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं ।