Thursday, May 16, 2024

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मनी लॉड्रिंग में रॉबर्ट वाड्रा को मिली सशर्त जमानत , सबूतों से छेड़छाड़ न करने के निर्देश

अंग्वाल संवाददाता
मनी लॉड्रिंग में रॉबर्ट वाड्रा को मिली सशर्त जमानत , सबूतों से छेड़छाड़ न करने के निर्देश

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामान उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा को सोमवार सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है। मनी लॉड्रिंग के मामले में ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान उनसे साफ कहा कि वह सबूतों से कोई छेड़छाड़ न करें।  इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह कोर्ट को बिना बताए विदेश नहीं जा सकते । वही कोर्ट ने वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा की जमानत अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है। इस मामले में वाड्रा के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट के इस फैसले पर आभार प्रकट किया ।

बता दें कि जमीन खरीद और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में (लंदन और दुबई में) संपत्ति खरीदने के मामले में वाड्रा से अब तक प्रवर्तन निदेशालय कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राबर्ट वाड्रा की कस्टडी रिमांड चाहता है और इसी वजह से उसने जमानत का विरोध किया था। अदालत में ईडी के वकील ने कहा था कि वाड्रा के खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं और उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की  जानी चाहिए। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों आरोपियों ने पेट्रोलियम और रक्षा सौदों में रिश्वत ली है।

 

 


 

 

 

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