Monday, May 20, 2024

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‘टाईगर’ की एक और रात कटेगी ‘पिंजरे’ में, जज ने फैसला सुरक्षित रखा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
‘टाईगर’ की एक और रात कटेगी ‘पिंजरे’ में, जज ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की जमानत की सुनवाई जोधपुर सेशंस कोर्ट में पूरी हो चुकी है। जज रविंद्र जोशी ने पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में फैसला कल यानी कि शनिवार को सुनाया जाएगा। बता दें कि सलमान को सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जज ने मामले का अध्ययन करने के लिए एक दिन का समय मांगा है।

- कोर्ट में सलमान खान के वकील ने कहा कि उनके मुव्वकिल को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इससे पहले संदेह का लाभ देते हुए इस मामले के सभी सह-आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया था। उन्होंने कहा कि सलमान को सजा देने में 20 साल लग गए ये भी किसी सजा से कम नहीं है।

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- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- सलमान के वकील का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी अविश्वसनीय हैं। उन्होंने दूसरा बड़ा तर्क दिया कि हाईकोर्ट पहले ही आर्म्स एक्ट में सलमान खान को बरी कर चुका है।


- सलमान के वकील महेश बोड़ा ने सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें गुरुवार से ही मैसेज और इंटरनेट कॉल के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें जमानत की सुनवाई के लिए अदालत न जाने के लिए धमकाया जा रहा है।

 

बता दें कि सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के पास कांकाणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 1-2 अक्तूबर की रात, 1998 की है। इस मामले में सलमान के अलावा सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू भी आरोपी थे जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। 

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