नई दिल्ली। अगर आपके कंप्यूटर में कोई आपत्तिजनक डाटा है तो सावधान हो जाएं। अब सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर के डाटा की जांच कर सकती हैं। गृह मंत्रालय की ओर से 10 एजेंसियों को ऐसा करने का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का संदेह होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई भी कर सकती हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने आईबी, रॉ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीबीआई, दिल्ली पुलिस के आयुक्त, एनआईए और जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा असम के सिगनल इंटेलीजेंस निदेशालय को ऐसा करने का अधिकार देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि सूचना एवं तकनीकी नियमों के तहत एजेंसियां कंप्यूटर की जांच कर सकती हैं।
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यहां बता दें कि पिछले दिनों ऐसे कई मामलों के सामने आने पर यह कदम उठाया गया है। इनमें पाकिस्तान के हनीट्रैप में फंसकर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां अपने ही लोग उन्हें दे रहे थे। देश के कई इलाकों से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते हुए ऐसे कुछ लोग पकड़े भी गए थे।