लखनऊ। कांग्रेस नेता राज बब्बर की मुश्किलों में और इजाफा हो सकता है। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ में घुस कर मतदान अधिकारी से मारपीट करने के एक मुकदमे में कोर्ट में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी 2019 को होगी। बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्र और लाल चंदन को सुनकर दिया है।
गौरतलब है कि पोलिंग बूथ में घुसकर मतदान अधिकारी से मारपीट करने का यह मामला 2 मई 1996 का है। लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन समाजवादी प्रत्याशी राजबब्बर पर आरोप है कि वह जबरन पोलिंग बूथ में घुस आए और अधिकारियांे पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। अधिकारी द्वारा ऐसा होने से इंकार करने पर राज बब्बर और उनके साथ आए अरविंद यादव ने उनके साथ मारपीट की।
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यहां बता दें कि वादी श्रीकृष्ण सिंह ने मारपीट और आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गौर करने वाली बात है कि मुकदमे का मूल अभिलेख थाने से गायब हो गया था। इसके बाद सीजेएम के आदेश के बाद 2003 में प्रमाणित छायाप्रति दाखिल किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने राजबब्बर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था इसके बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए हैं।