नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री और बागपत से भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में फंस गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने मुकदमे मंे उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बता दें कि सत्यपाल सिंह के खिलाफ कार्यकारी मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार सुहेरा ने मुकदमा दर्ज कराया था।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पर गाजियाबाद में 2004 में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार सुहेरा ने सत्यपाल सिंह के साथ उनके समर्थक संदीप, नन्द किशोर, महबूब और अनीस के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप में कहा गया था कि गाजियाबाद में उनके मंत्री के समर्थकों ने आतिशबाजी कर नारेबाजी की थी।
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यहां बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सीजेएम गाजियाबाद से जरिए सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आई है। सोमवार को प्रकरण की सुनवाई होंनी थी लेकिन इस दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने मंत्री को गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।