नई दिल्ली। चिटफंड मामले में सीबीआई बनाम ममता बनर्जी सरकार सरकार का गतिरोध खत्मम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि कोलकाता के पुलिस कमिशनर राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, हालाकि कोर्ट ने इस दौरान पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वह सीबीआई के सामने पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजीव कुमार को शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को जांच में सहयोग करना चाहिए।
बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएँ दायर की थी, जिसमें एक कोर्ट की अवमानना का मामला था जबकि दूसरे में चिटफंड मामले में निर्देष देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विस्तार से चर्चा करने की बात कहते हुए इसकी सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया था। मंगलवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया कि चिटफंड मामले में एसआईटी के प्रमुख रहे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें शिलांग में सीबीआई के ऑफिस में पूछताछ के लिए जाना होगा।
सीजेआई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नोटिस जारी किए बिना अवमानना नहीं कर सकते हैं। अवमानना तय करने के लिए हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा।