नई दिल्ली। अगर आपने यूनिटेक बिल्डर्स की परियोजनाओं में पैसे लगाए थे तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली कमेटी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वे कंपनी की कोलकाता स्थित संपत्तियों को बेचकर फ्लैट खरीदारों के 25 करोड़ रुपये लौटा दें। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के विभिन्न जगहों पर स्थित संपत्तियों को बेचकर लोगों के पैसे लौटाने के आदेश दे चुका है।
गौरतलब है कि यूनिटेक बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक अजय और संजय चंद्रा फिलहाल जेल में बंद हैं। इन दोनों पर गुरुग्राम के 150 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों ने मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने भी कंपनी पर 950 करोड़ का टैक्स जमा नहीं कराने के मामले में कोर्ट से उसे एक पक्ष बनाने का अनुरोध किया है।
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यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिपण्णी में कहा है कि यूनिटेक बिल्डर्स ने अपने हजारों ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में कोर्ट ने न्यायमित्र रहे पवन अग्रवाल को उनकी सहायता के लिए 2 और लोगों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
गौर करने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 5 जुलाई को भी जस्टिस धींगड़ा पैनल को यूनिटेक के निदेशकों की यूपी के आगरा, बनारस और तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर स्थित संपत्तियों को भी बेचने के आदेश दिए थे। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने तीन सदस्यीय पैनल को कंपनी की 600 एकड़ जमीन बेचकर खरीदारों का पैसा लौटाने के आदेश दिए थे।