नई दिल्ली। रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना शिकंजा और कस दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली समूह के एक फाइव स्टार होटल, मॉल, दफ्तर समेत कई संपत्तियों को जब्त कर बेचने का आदेश दिया है। इसके साथ ही समूह और उसके निदेशकों की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें कई लग्जरी कारें भी हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि कंपनी के फ्लैट खरीदारों के पैसे से खरीदी गई संपत्ति को बेचने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि आम्रपाली के निदेशकों ने कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें 2996 करोड़ रुपये को दूसरी जगह डायवर्ट करने करने की बात सामने आई है। हलफनामे में कहा गया है कि कंपनी ने फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से राजगीर, बक्सर व ग्रेटर नोएडा में होटल, बरेली में मॉल और नोएडा में ऑफिस खरीदे गए हैं।
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यहां बता दें कि कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के होटल समेत बरेली के माॅल, नोएडा के 4 कार्यालय, राजगीर एवं बक्सर की सभी संपत्तियों को जब्त कर बेचने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने गया एवं मुजफ्फरपुर के मॉल, मेरठ के हाईटेक सिटी मूवी हॉल, पूर्णिया स्थित जमीन और भुवनेश्वर स्थित जमीन एवं इस्पात फैक्टरी को बेचने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
आपको बता दें कि हलनामे में आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों ने करीब 2996 करोड़ रुपये को दूसरी तरफ डायवर्ट करने की बात कही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि खरीदारों की रकम को दूसरी तरफ डायवर्ट करने पर कंपनी पर आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? कोर्ट ने निदेशकों को सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है।