नई दिल्ली। दिल्ली में आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर लगी रोक हटा दी है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और वातावरण को नुकसान पहुंचाने बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को इसके लिए नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 में एनजीटी के आदेश के बाद से जंतर-मंतर पर कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर से ही जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को बंद कर दिए थे और यहां पर हमशा के लिए धारा 144 लागू कर दी थी। इस रोक के बाद सालों से धरना-प्रदर्शन का गढ़ और अभिव्यक्ति की आजादी का एक सिंबल रहा जंतर-मंतर बिल्कुल शांत हो गया था।
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यहां बता दें कि किसान संगठनों और अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाने से लोगों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि संविधान से मिले मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की गई धारा 144 मनमानी और गैरकानूनी है। बताया जा रहा है कि किसान संगठन ने यह भी सुझाव दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इंडिया गेट के पास बोट क्लब के पास करने की इजाजत दी जा सकती है।