नई दिल्ली । किसी पद पर आवेदन करने से पहले अमूमन कोई भी आवेदनकर्ता उस पद के लिए मांगी गई योग्यता से अपनी योग्यता का मिलान नहीं करता । कई बार देखने में आता है कि किसी छोटे पद के लिए कई डिग्रीधारक लोग भी आवेदन कर देते हैं। ऐसी सूरत में ध्यान दें कि अगर आपकी शैक्षिक योग्यता किसी पद के लिए मांगी गई योग्यता से कई ज्यादा है तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है । हाल में सामने आए एक मामले में तो कुछ ऐसा ही हुआ है । असल में मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने एक महिला का चेन्नई मेट्रो ट्रेन में ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के लिए किया गया आवेदन रद्द कर दिया , क्योंकि उनकी योग्यता जरूरत से ज्यादा थी ।
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असल में आर लक्ष्मी नाम की महिला ने मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) में नौकरी के लिए मांगे गए ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों पर आवेदन किया । लेकिन सीएमआरएल (CMRL) ने उसका आवेदन रद्द कर दिया । आवेदन रद्द करने के खिलाफ लक्ष्मी मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई ।
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सीएमआरएल (CMRL) ने इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तय की गई थी. लेकिन महिला B.E ग्रेजुएट हैं । लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने CMRL विज्ञापन का उल्लेख किया । न्यायाधीश ने कहा कि जिन उम्मीदवारों की योग्यता किसी पद के लिए आवश्यकता से अधिक है, वे उस पद पर आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे । वहीं आगे उन्होंने कहा कि पद के लिए साफतौर पर निर्देश दिए गए थे कि जिसमें "न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर बताया गई है और यह भी लिखा किया गया है कि जरुरत से अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते ।
बता दें कि लक्ष्मी ने 1 फरवरी, 2013 को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) में ट्रेन ऑपरेशन, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए आवेदन किया था । इसके बाद उन्होंने 31 मार्च 2013 को आयोजित ऑनलाइन परीक्षा पास की , लेकिन सीएमआरएल ने उसके आवेदन को ही रद्द कर दिया । सीएमआरएल की ओर से कहा गया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा था, लेकिन महिला के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी । वहीं लक्ष्मी का कहना है कि 21 जून 2013 को उन्होंने B.E. कोर्स पूरा किया था लेकिन जिस समय उन्होंने आवेदन किया था, उस समय उनके पास कोई डिग्री नहीं थी । उन्होंने केवल "इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग" में डिप्लोमा किया था ।
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लक्ष्मी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री से संबंधित किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं था । ऐसे में नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए । हालांकि CMRL ने कोर्ट में दिए अपने एक हलफनामें में कहा था कि पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए थे कि वे B.E, B.Tech या अन्य किसी भी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार योग्य न हों । ऐसा होने पर उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।