नई दिल्ली। अमूमन महिलाओं को शॉपिंग काफी पसंद होती है और अगर बात डिजायनर साडि़यों की खरीद की हो तो क्या बात। शायद ही ऐसी कोई महिला हो जिसे डिजायनर, कढ़ाईदार साड़ी पंसद न हो, लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से बुरी खबर आई है। भारत सरकार ने डिजायनर साड़ियों पर भी वस्तु एवं सेवा कर (GST) की 5 फीसदी दर लागू कर दी है। क्रेंदीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह साड़ियों को कपड़े की तरह ही लेगी। इन पर कढ़ाई इत्यादि के बाद भी यह कपड़े के तौर पर ही ली जाएगी, क्योंकि इससे कोई नई वस्तु नहीं बनती है, जिसका अलग नाम या उपयोग होता हो।
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इससे संबंधित पूछे गए सवालों पर बोर्ड ने कहा कि इस प्रकार साड़ियां चाहे वह कढ़ाईदार ही क्यों न हों उन पर कपड़े पर तय किया गया जीएसटी ही लगेगा। बता दें कि प्रावधान के अनुसार 5 फीसदी की दर से कपड़ो पर जीएसटी लागू किया गया है।
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