नई दिल्ली। आरबीआई के नए दिशानिर्देश आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दरअसल , ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए आरबीआई ने ग्राहकों के लिए कुछ शर्तों के साथ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश के अनुसार बैंक खाते में ऑनलाइन फ्रॉड के नुकसान को बैंक उठाएगा। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के लिए तीन दिन के भीतर बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। जिस दिन आप शिकायत करेंगे, उसके 10 दिन के अंदर नुकसान की रकम को आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी। बैंक की शर्त अनुसार अगर खाताधारक थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी देने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लेता है तो उसे 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा।
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इंटरनेट बैंकिंग वाले ग्राहकों के खाते और कार्ड से अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई ने यह नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। हालांकि अगर खाताधारक किसी से अपना पासवर्ड शेयर करता है और उसके बाद फ्रॉड का मामला सामने आता है, तो उसे खुद ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए आरबीआई ने हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूरी कर दिया है। साथ ही अलर्ट पर एक रिप्लाई का ऑप्शन भी होगा।
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