मुंबई । कोरोना संक्रमण का दायर सिकुड़ने के बावजूद राज्य सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) किसी तरह की ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है । हालांकि बीएमसी ने रविवार को नया निर्देश जारी करते हुए निजी वाहनों के अंदर बैठे लोगों को मास्क पहनने से छूट दी है । अब इन लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन जैसे टैक्सी या रिक्शा में यात्रा करने वालों को बिना मास्क पकड़े जाने पर पहले की तरह ही दंडित किया जाएगा।
बता दें कि बीएमसी ने महानगर में कोरोना मामले बढ़ने के बाद 18 अप्रैल 2020 से मास्क पहनना अनिवार्य किया था। इसके बाद से बिना मास्क के सड़कों पर नजर आने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था । हालांकि बाद में जुर्माना राशि को घटाकर 200 रुपये कर दिया था ।
हालांकि इसके साथ ही बीएमसी ने इसके साथ-साथ सामुदायिक सेवा का दंड भी लागू किया था। इसके अंतर्गत अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाना या कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देना जैसे भी काम करने पड़ सकते हैं।
बहरहाल, अब बीएमसी ने निजी वाहनों में अंदर बैठे लोगों को राहत दी है । असल में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 19,87,678 तक पहुंच चुके हैं । राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50,388 तक पहुंच चुका है । ऐसे में अभी भी कम ही सही लेकिन लोगों के संक्रमित होने की खबरें बदस्तूर जारी है ।