नई दिल्ली । दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्टीय राजधानी में स्कूल खोलने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है । मिली जानकारी के अनुसार , प्राधिकरण ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में इमरजेंसी की स्थितियों से निपटने के लिए परिसर में एक क्वारंटाइन रूम स्थापित करने के निर्देश दिेए हैं । इतना ही नहीं भीड़ से बचने के लिए स्कूलों में लंच ब्रेक के लिए खुला स्थान देने की बात कही है । इसके साथ ही स्कूलों में नियमित रूप से आने वाले गेस्ट को उपस्थिति कम की जानी चाहिए।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने निर्देशों में कहा कि ऐसे शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को स्कूल या कॉलेज आने की अनुमति नहीं दी चाहिए जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हों।
बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को सीनियर कक्षाओं 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए 1 सितंबर 2021 से खोला जाना है। इसके बाद मीडिल कक्षाओं 6वीं से 8वीं तक के लिए 8 सितंबर से स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जा सकेगा। हालांकि, स्कूल जाने के लिए स्टूडेंट्स को अपने पैरेंट्स की लिखित सहमति साथ लानी होगी और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दिशानिर्देश
- किसी भी कक्षा में अधिकतम 50 फीसदी स्टूडेंट ही बैठ सकेंगे ।
- इसके लिए संस्थान शिफ्ट में स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं और दो शिफ्ट के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल होना चाहिए।
- छात्रों को खाने पीने की सभी चीजें - पानी, किताबें, स्टेशनरी सामान या किसी अन्य चीज को अपने सहपाठियों या किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना है ।
- स्कूल में आने वाले सभी स्टाफ की वैक्सीन लगी होनी चाहिए ।