रांची। चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट ने आखिरकार शुक्रवार जमानत दे दी है । लंबे समय से बीमार चल रहे लालू को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी गई है । इतना ही नहीं कोर्ट ने उनसे पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है । देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें जमानत दी है । हालांकि इससे पहले भी लालू की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था ।
हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा , क्योंकि उन पर चारा घोटाला मामले में देवघर, दुमका और चाईबासा तीनों मामलों में सजा हुई है । दुमका और चाईबासा मामले में उन्हें अभी जामानत नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा ।
बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है । देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी । इस पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी । इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है । जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू को दी राहत। कोर्ट ने आधी सजा काटने पर दी जमानत। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की मिली है सजा। कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें जमानत दी है।