लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सुबे की सियासत में गर्माहट पैदा करने वाले लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है । कोर्ट ने सोमवार को आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत को रद्द कर दिया है । कोर्ट के इस फैसले के बाद आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा । असल में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने वाला फैसला सुनाया है ।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसान प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी , जिसपर विपक्षी दलों ने जमकर योगी सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था ।
बहरहाल , उसकी जमानत के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायिर की गई थी , जिसमें जमानत रद्द करने की मांग की गई थी । इस याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अपना फैसला सुनाया । पीठ ने 4 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है । उसे चार महीने तक जेल में रखा गया। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे ।