Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा , यूपी सरकार ने इनकार किया

अंग्वाल न्यूज डेस्क
हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा , यूपी सरकार ने इनकार किया

लखनऊ । कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ा फैसला लिया । कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में आज रात से लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है । कोर्ट ने इन 5 शहरों में गोरखपुर , कानपुर नगर , लखनऊ , प्रयागराज , वाराणसी में आज रात से 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने को कहा है । हालांकि यूपी सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से मना कर दिया है । सरकार की ओर से कहा गया है कि शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा  । 

विदित हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया है । हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखा जाए ।  

असल में यूपी के इन शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं , जिसके बाद कोर्ट ने खुद पहल करते हुए यह फैसला सुनाया है । हालांकि यूपी सरकार ने इस लॉकडाउन को लगाने से मना कर दिया है ।  


यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इन पांच शहरों के लिए जो आदेश दिया है , उसमें इन शहरों में किसी भी तरह के निजी ऑफिस नहीं खोल सकते , वहीं आवश्यक श्रेणी की जिन दुकानों में तीन से ज्यादा कारीगर है , उन दुकानों को भी नहीं खोला जाएगा । 

हालांकि कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है , जब इन शहरों में आगामी दिनों में कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं हैं । 

 

Todays Beets: