पटना। अपनी करतूतों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बिहार बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। पास छात्रा को फेल घोषित कर दिया, छात्रा के हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराने के बाद दोबारा जांच मंे छात्रा को पास गया। अब कोर्ट ने छात्रा को हुई मानसिक परेशानी के बदले बोर्ड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगात हुए तीन महीने के अंदर इसे छात्रा के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
पास छात्रा को किया फेल
गौरतलब है कि अक्सर अपनी गलतियों की वजह से चर्चा में रहने वाले बिहार बोर्ड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार की गलती का उसे बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार परीक्षा बोर्ड पर इसके लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इसकी वजह है बोर्ड की वह गलती जिसमें पास होने के बावजूद प्रियंका सिंह नाम की छात्रा को फेल घोषित कर दिया गया था।
बोर्ड को फटकार
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने सहरसा जिले की प्रियंका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि प्रियंका ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी उसकी काॅपी की जांच में उसे संस्कृत में 4 और विज्ञान में 29 नंबर दिए गए थे। परीक्षा के परिणाम आने के बाद स्क्रूटिनी में उसने इन दोनों विषयों का पुनर्मूल्यांकन कराया तब संस्कृत में 9 और विज्ञान में 7 अंक आए। इसके बाद छात्रा ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रियंका के वकील को कहा अगर उसके द्वारा लगाए गए आरोप गलत साबित होते हैं तो उसे 40 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। छात्रा ने अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए इस राशि को सुनवाई से पहले जमा भी करा दिया।
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मानसिक परेशानी के लिए जुर्माना
गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने कोर्ट में उसकी काॅपी जमा कराई गई लेकिन इसमें लिखावट किसी और की थी। अदालत द्वारा बोर्ड को फटकार लगाने के बाद प्रियंका की मूल कॉपी पेश की गई और बहाना यह बनाया गया कि बारकोडिंग गलत थी। जब कोर्ट के सामने जांच हुई तब प्रियंका ने संस्कृत में 61 और विज्ञान में 80 नंबर आए। अब कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि बोर्ड की गलती की वजह से प्रियंका और उसके अभिभावक को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है, इसलिए बिहार बोर्ड की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि अगले तीन महीने में उनके खाते में जमा की जाए।