जयपुर । कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पालयट की यायिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट को बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने एक बार फिर से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को झटका देते उनके द्वारा बागी विधायकों को दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है । कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी विधानसभा स्पीकर इन विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकेंगे । हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है , कोर्ट अभी भी दूसरे मामले में सुनवाई कर रही है ।
बता दें कि कांग्रेस से बगावत करने वाले सचिन पायलट को जहां पहले उनके पदों से मुक्त किया गया , वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें नोटिस जारी किया था । इसके खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया था ,जहां कोर्ट ने 24 जुलाई तक इन विधायकों पर कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी थी । इसके विरोध में स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था , हालांकि वहां से भी उन्हें झटका ही लगा ।
इस पूरे मामले के बाद आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट ने सचिन पायलट की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर की मांग को खारिज करते हुए कार्रवाई किए जाने के फैसले पर स्टे लगा दिया है । इस फैसले के बाद अब स्पीकर इन बागी विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते ।
हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई शुरू करते हुए सचिन पायलट की ओर से केंद्र को पक्षकार बनाने वाली याचिका को सही करार दिया । हालांकि राजस्थान स्पीकर की ओर से याचिका दायर की गई है कि सचिन पायलट गुट ने केंद्र को पक्षकार बनाने की जो अपील की है, वो गलत है । ऐसे में इस अपील को खारिज कर देना चाहिए ।
बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस मिलने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था । विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की, फिर स्पीकर ने नोटिस दिया । इस मामले पर सुनवाई जारी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है ।