Wednesday, May 8, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड की सड़कों पर बेरोकटोक और धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर दौड़ रहे वाहनों पर अब सख्ती होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसे वाहनों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट अधिकारी इस बात को निश्चित करें कि मोटर एक्ट की धारा-66, 86 व 88 के तहत चल रहीं हैं या नहीं। गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जाए। आपको बता दें कि अमर शुक्ला नाम के अधिवक्ता द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड की सड़कों पर होने वाले ज्यादातर हादसे ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं। न्यायामूर्ति न्यायाधीश राजीव शर्मा ने सरकार को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन बिना परमिट के तो नहीं चल रहे हैं। स्कूल वाहनों, प्राईवेट बसों की चेकिंग करने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को जवाबदेह बनाया है।  

ये भी पढ़ें - लोन दिलवाने वाले जमानतियों पर भी गिर सकती है गाज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के ऋण दे...


 

Todays Beets: