नैनीताल। उत्तराखंड की सड़कों पर बेरोकटोक और धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर दौड़ रहे वाहनों पर अब सख्ती होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसे वाहनों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट अधिकारी इस बात को निश्चित करें कि मोटर एक्ट की धारा-66, 86 व 88 के तहत चल रहीं हैं या नहीं। गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जाए। आपको बता दें कि अमर शुक्ला नाम के अधिवक्ता द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड की सड़कों पर होने वाले ज्यादातर हादसे ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं। न्यायामूर्ति न्यायाधीश राजीव शर्मा ने सरकार को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन बिना परमिट के तो नहीं चल रहे हैं। स्कूल वाहनों, प्राईवेट बसों की चेकिंग करने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को जवाबदेह बनाया है।
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