Monday, April 29, 2024

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दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार पर लगाया 5 हजार रुपये का जुर्माना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार पर लगाया 5 हजार रुपये का जुर्माना

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुचर्चित दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार पर इतने समय में जवाब दाखिल न करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और इसकी सुनवाई की अगली तारीख 12 जून निश्चित की है। यहां बता दें कि एनडी तिवारी सरकार के मंत्रियों द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया गया था जिसमें सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया।

सरकारी खर्चे पर गए टूर पर 

गौरतलब है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। एनडी तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में तत्कालीन वन मंत्री नवप्रभात, विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, मुख्य वन संरक्षक डीवीएस खाती, राजाजी नेशनल पार्क निदेशक जी पांडे व होटल लेजर के मालिक मुकुंद प्रसाद ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से दक्षिण अफ्रीका टूर पर गए थे। इस टूर में इन्होंने सरकारी खर्चे पर अपने परिवारों को भी दक्षिण अफ्रीका की सैर कराई। दौरे के लिए सरकारी खाते से 20 लाख रुपये भी निकाले गए। 

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हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

इस बात को लेकर दिल्ली के रहने वाले जयप्रकाश डबराल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था पर्यटन विकास के नाम पर राज्य के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायामूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जवाब दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार पर पांच हजार जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं और इसकी अगली सुनवाई 12 जून को निश्चित की है। यहां बता दें कि साल 2012 में अल्मोड़ा (सल्ट) से भाजपा के विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया।  

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