देहरादून। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हाॅटमिक्स अब उत्तराखंड में नहीं चलेंगे। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण पर असर डालने वाले अवैध हॉट मिक्स प्लांट तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनजीटी ने सरकार से चार सप्ताह के अंदर आदेशों के पालन संबंधी रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।
पर्यावरण को नुकसान
गौरतलब है कि एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को ये निर्देश जारी किए। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि अवैध रूप से चलाए जाए रहे हॉट मिक्स प्लांट के लिए संचालक अवैध तरीके से पेड़ काट रहे हैं और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल आग लगाने के लिए कर रहे हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने एनजीटी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
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एनजीटी के सख्त आदेश
आपको बता दें कि एनजीटी ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की सूची बनाकर इसे उचित कार्यवाही के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी सौंपने को कहा, ताकि वह इन पर उचित कार्यवाही कर सके। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने एनजीटी को बताया कि प्रदेश में 91 हॉट मिक्स प्लांट हैं। इनमें से कुछ चल रहे हैं और कुछ बंद पड़े हैं। इनमें से 35 हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी कर इन्हें बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का पालन करने के लिए बोर्ड पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस पर एनटीजी ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह मामला फिर से सुनवाई के लिए लाया जाएगा।