Saturday, April 27, 2024

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UIDAI ने आधार नंबर को सुरक्षित करने के लिए 'फेशियल रिकग्नीशन' का लिया फैसला , टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर जारी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
UIDAI ने आधार नंबर को सुरक्षित करने के लिए

नई दिल्ली । आधार की अनिवार्यता के मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से पहले यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार नंबर प्रणाली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फेशियल रिकग्नीशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसके चलते अब बैंकिंग, मोबाइल ऑपरेटर और सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए फेशियल रिकग्नीशन कराना होगा। हालांकि समस्या ये है कि अभी तक UIDAI के पास मौजूद आधार डेटा में किसी नागरिक का फेशियल रिकग्नीशन डेटा मौजूद नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इससे संबंधित एक सर्कुलर टेलीकॉम कंपनियों को जारी कर दिया है, जिसमें जरिए यह भी चेतावनी दी गई है कि इस नियम का पालन न करना आधार एक्ट 2016 के तहत अपराध है और इसके तहत दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने अथवा दोनों की सजा दी जाएगी। 

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ऑन-स्टॉप खींचेगी फोटो

UIDAI के मुताबिक, अब केवाईसी कराते समय लोगों की उनका फोटो देने के साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अब ऑन-स्पॉट फोटो भी खींचा जाएगा। UIDAI ने दावा किया है  कि फेशियल रिकग्नीशन से मौजूदा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को और दुरुस्त किया जा सकेगा । फिलहाल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आंख की पुतली (आइरिस ऑथेंटिकेशन) और उंगली के निशान (फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन) और मोबाइल फोन के  जरिए ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है।

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नहीं आएगी अब वेरिफिकेशन में दिक्कत


यूआईडीएआई के इस फैसले से उन लोगों का आधार ऑथेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा जिन्हें फिंगरप्रिंट के जरिए आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि देश में बुजुर्ग जनसंख्या के साथ-साथ ज्यादातर मजदूरों का फिंगरप्रिंट के जरिए ऑथेंटिफिकेशन कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। UIDAI ने कहा है कि इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को धीरे-धीरे व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। 

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टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी

केंद्र सरकार के मुताबिक देश में सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह फेशियल रिकग्नीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जल्द से जल्द आधार वेरिफिकेशन के लिए शुरू कर दें। टेलिकॉम प्रोवाइडर्स को अल्टिमेटम भी दिया गया है कि 15 सितंबर, 2018 तक वह कम से कम अपने कुल मासिक ट्रांजैक्शन का 10 फीसदी ऑथेंटिफिकेशन फेशियल रिकग्नीशन के जरिए कराएं नहीं तो प्रति ट्रांजैक्शन उनसे एक न्यूनतम चार्ज वसूला जाएगा।

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