Sunday, April 28, 2024

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बिहार के चर्चित आदित्य हत्याकांड में अदालत ने किया रॉकी यादव को दोषी करार 

अंग्वाल संवाददाता
बिहार के चर्चित आदित्य हत्याकांड में अदालत ने किया रॉकी यादव को दोषी करार 

पटना। बिहार के गया रोड रेज मामले का चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में गुरूवार को आदालत ने फैसला सुनाते हुए रॉकी यादव को दोषी करार दिया है। 7 मई 2016 को जदयू की दिग्गज एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदित्य के मौत के 15 महीने बाद जाकर उसको और उसके माता-पिता को न्याय मिला है। 

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आपको याद दिला दें कि 7 मई 2016 को आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों नासिर, आयुष, मो.फैफी और अंकित के साथ बोधगया से गया कार से पार्टी कर लौट रहा था। रास्ते में साइड पास मांगने के दौरान उसे झगड़े में रॉकी यादव ने पुलिस लाइन रोड पर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड पर बिहार में जमकर वबाल हुआ था।

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इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एसएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। फिलहाल टेनी यादव और अंगरक्षक बाहर है। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है। 12 मई को रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों के सारे बयान दर्ज किए गए थे। 

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इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का सपष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस का फैसला हो जाना चाहिए। गया के एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदांनद प्रसाद सिंह ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया है। हत्या के समय आदित्य ने 12वीं पास की परीक्षा दी थी, लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए तो वह जिंदगी की जंग हार चुका था।      

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