मुंबई। राजस्थान में काले हिरण शिकार के मामले में जमानत पर छूटे ‘दबंग’ खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हिट एंड रन मामले में मुंबई की सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 साल पुराने हिट एंड रन केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया था जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा था कि हादसे के समय सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी लेकिन अभियोजन पक्ष इस आरोप को साबित नहीं कर पाया। बता दें कि कोर्ट ने अभिनेता की सुरक्षा में लगे गार्ड के बयान को भी अविश्वसनीय माना था।
यहां बता दें कि 2002 में मुंबई में अमेरिकन लाउंड्री के सामने सलमान ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दी थी जिससे वहां सो रहे बेकरी के मजदूरों में से एक की मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस से सलमान को सुबह उनके घर से पकड़ा लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप के बाद उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई थी।
सलमान की सुरक्षा में तैनात सिपाही रवींद्र पाटिल ने भी सलमान के खिलाफ गवाही दी थी उसने कहा था कि सलमान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे उसने उन्हें इस बात के लिए आगाह भी किया था कि आगे मोड़ है लेकिन सलमान ने ध्यान नहीं दिया। सलमान के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज किए गए थे।
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धारा 304 (ए) - लापरवाही के चलते किसी की मौत
धारा 279 - लापरवाही से गाड़ी चलाना
धारा 337 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना
धारा 338 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना
पाटिल के बयान और खून की जांच रिपोर्ट के बाद सलमान खान पर नई धारा 304 (2) लगाई गई थी।