नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने हाल में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान GPF और ऐसे ही अन्य फंड में योगदान करने वाले लोगों की राशि पर 7.8% ब्याज दर लागू होगी। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए लागू है। सरकार ने PPF की तरह ही जनरल प्रॉविडेंट फंड यानी GPF और इसी तरह की अन्य संबंधित स्कीमों के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की ब्याज दर को 7.8 फीसदी बरकरार रखा है। जुलाई-सिंतबर तिमाही की अवधि में जीपीएफ में योगदान पर ब्याज दर 7.8 फीसदी थी।
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यह ब्याज दर केंद्र सरकार, रेलवे और सेना के कर्मचारियों के PF में योगदान पर लागू होगी। पिछले महीने सरकार ने PPF में योगदान पर मिलने वाली राशि पर ब्याज दर नहीं घटाई थी और अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में उसे 7.8 प्रतिशत पर ही बरकरार रखी थी। बता दें कि अब कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट वाले दिन ही प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने सभी क्षेत्रीयों कार्यलयों को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पीएफ और पेंशन की रकम दें।
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पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट-1972 के मुताबिक, नियोक्ता किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसकी पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। बता दें कि सरकार ने जून, 2014 में कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उनकी पेंशन का ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव पर हामी भर दी थी।