Tuesday, April 30, 2024

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घर नहीं मिलने पर खरीदारों को मिलेगा पैसा वापस, सरकार लाएगी अध्यादेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
घर नहीं मिलने पर खरीदारों को मिलेगा पैसा वापस, सरकार लाएगी अध्यादेश

नई दिल्ली। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से अपना फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डरों को पैसा देने वालों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल दिवालिया और दिवालियापन संहिता (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्शी कोड) में बदलाव कर सकती है। अगर यह कानून बन जाता है तो बिल्डरों को आम लोगों को भी पैसा वापस करना होगा। अभी तक इसमें बैंक और उधारदाताओं को ही पैसा वापस मिल पाता था। 

गौरतलब है कि देश में ऐसे काफी मामले आए हैं जिनमें बिल्डर्स के वित्तिय संकटों का सामना करने के कारण लोगों को घर नहीं मिल पाए हैं। बता दें कि काॅरपोरेट कार्य मंत्रालय में ऐसी काफी शिकायतें आने के बाद एक 14 सदस्यीय कमेटी गठित कर आईबीसी में उपयुक्त बदलावों के लिए सुझाव मांगे। कानून के जानकारों का मानना है कि अगर यह अध्यादेश को मंजूरी मिल जाती है तो यह दिवालिया और दिवालियापन संहिता में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसके तहत उन सभी प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा जो घर खरीदारों के हितों को प्रभावित करते हैं। 

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बता दें कि लोकसभा में 29 दिसंबर 2017 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्शी कोड (आईबीसी) में संशोधन का विधेयक परित हुआ था। अब सरकार इसे अगले सत्र में लाने के बारे में विचार कर रही है। यहां गौर करने वाली बात है कि बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिए गए पैसे को वापस लेने का अधिकार सिर्फ बैंकों और बड़े उधारदाताओं को ही था। वहीं इस कानून में संशोधन होते ही उन लोगों को भी अपने निवेश किए पैसे हासिल करने का अधिकार होगा, जिन्होंने नए घर खरीदने के लिए निवेश किया है लेकिन उन्हें उनका घर नहीं मिल पाया है। 

 

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