Tuesday, May 7, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

पान की दुकान हो या होटल, MRP से ज्यादा पर कोई सामान नहीं बेच पाएंगे, न ही प्रोडक्ट पर प्रिंट होंगी अलग-अलग कीमतें

अंग्वाल न्यूज डेस्क
पान की दुकान हो या होटल, MRP से ज्यादा पर कोई सामान नहीं बेच पाएंगे, न ही प्रोडक्ट पर प्रिंट होंगी अलग-अलग कीमतें

नई दिल्ली । अमूमन होटलों या किसी मॉल-मल्टीप्लेक्स में आपको खाने-पीने या अन्य चीजों को बाजार दाम से ज्यादा पर बेचा जाता है। आपके द्वारा विरोध करने पर दुकानदार ने इस चीज पर लिखे रेट दिखा दिए होंगे, जिसमें सही में ज्यादा दाम प्रिंट होंगे। ऐसे में आप कुछ कह नहीं सकते लेकिन अगले साल से ये सब धांधली बंद होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसके लिए पैकेज्ड कमॉडिटिज से जुड़े नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके चलते कंपनियां अगले साल से एक ही चीज के अलग-अलग दाम नहीं वसूल पाएंगी। सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और मॉल में पानी और दूसरी चीजों की ज्यादा कीमत नहीं होगी।  

ये भी पढ़ें - सलमान खान और राहुल गांधी को मारने के लिए फेसबुक पर दी थी सुपारी, लिखा- मारने वाला संपर्क करे

बता दें कि यह निर्देश लीगल मैट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में हुए परिवर्तनों का हिस्सा है, जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी होगा। लीगल मैट्रोलोजी से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम निर्माताओं को इस निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। 

काफी समय से लंबित पड़े पैकेज्ड कमॉडिटिज से जुड़े नियम में संशोधन को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंजूरी दे दी है। इस सब के बाद अब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज खुले बाजार में 20 रुपये की मिल रही है और किसी अन्य स्थान पर वही बोलत 50 रुपये की। मसलन खुले बाजार से पानी की एक बोलत 20 रुपये की मिल रही है लेकिन किसी मॉल या होटल में वही 20 रुपये वाली बोलत को 50 रुपये में बेचा जाता है। 1 जनवरी 2018 से इन सब धांधलियों पर पाबंदी लग जाएगी। 


ये भी पढ़ें - आज आधी रात को जीएसटी के लिए लगेगी संसद, बिग बी, लता मंगेशकर समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद

नियमों में खासतौर पर उल्लेख किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु पर अलग-अलग एमआरपी (दोहरी एमआरपी) घोषित नहीं करेगा। किसी कानून के तहत अनुमति मिलने पर ही दोहरी एमआरपी लिखी जा सकेगी। इससे बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि वे सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे, मॉल आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुओं की दोहरी एमआरपी के बारे में शिकायत कर रहे हैं।

यही नहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी उपकरण जैसे स्टेंट, वॉल्व, सिरिंज और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों को भी इस नियम के दायरे में लाया जाएगा। अब एक ही चीज के लिए अलग अलग दाम नहीं वसूले जा सकेंगे। 

ये भी पढ़ें - चीन की गीदड़भभकी - 1962 युद्ध से सबक ले भारत, ट्राई जंक्शन पर दोनों देशों के 3-3 हजार सैनिक ह...

Todays Beets: