नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए साल के मौके पर छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में फंसे कर्ज को वन टाइम सेटलमेंट की छूट देते हुए नए नियम जारी दिए हैं। आरबीआई की ओर से इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इस नए नियम के अनुसारएमएसएमई के जिन कर्ज की किस्तों की अदायगी रुक गई है लेकिन वे 1 जनवरी 2019 को मानक कर्ज श्रेणी में हैं, उनका एकबारगी पुनर्गठन किया जाएगा।
गौरतलब है कि आरबीआई की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि वन टाइम सेटलमेंट छूट का पात्र वही होगा जिस पर 1 जनवरी, 2019 को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-कोष आधारित सुविधा सहित कुल उधार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
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यहां बता दें कि इस योजना के तहत ऋणों का पुनर्गठन 31 मार्च 2020 तक लागू किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने छोटे उद्योगों के ऋण पुनर्गठन की एकबारगी छूट दी है। गौर करने वाली बात है कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान होने की बात सामने आई है।