शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में प्रदूषण पर लगाम लगाने और शहरों में जाम के हालात से निपटने के लिए नया तरीका अपनाया है। प्रदेश सरकार ने कंपोजिट शुल्क में इजाफा कर दिया है। इसके तहत अब दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से 2500 से 8000 तक कंपोजिट शुल्क वसूला जाएगा। शुल्क नहीं देने वाले वाहन मालिकों से शुल्क का 5 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। अगर कोई वाहन मालिक जुर्माना नहीं देता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी हिमाचल के आरटीओ का दी गई है।
गौरतलब है कि हिमाचल में रोजाना बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से भारी वाहन खासकर टैम्पो ट्रेवलर और टूरिस्ट बसों का आना होता है। ऐसे में शहर में जाम लगने के साथ ही प्रदूषण में भी काफी इजाफा होता है। हिमाचल में गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने कंपोजिट शुल्क में इजाफा कर दिया है। अब राज्य में प्रवेश करने वाली गाड़ियों से 2500 रुपये से 8000 रुपये तक कंपोजिट शुल्क की वसूली की जाएगी।
ये भी पढ़ें - महागठबंधन का बदला गणित , कांग्रेस-बसपा में नजदीकियों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दबाव में
यहां बता दें कि राज्य के परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार के इस फैसले का हिमाचल के वाहन मालिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार को इससे काफी राजस्व की प्राप्ति होगी। ये बात गौर करने वाली है कि उत्तराखंड और पंजाब में इस तरह के नियम पहले से ही लागू है।