मुंबई । मुंबई ब्लास्ट मामले में जेल में सजा काट चुके बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की जल्द रिहाई का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। बांबे हाईकोर्ट ने संजय दत्त की जल्द रिहाई पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते में अपना जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले में एक एफिडेविट फाइल कर अपना जवाब पेश करे। बता दें कि पुणे के प्रदीप भालेराम ने एक पीआईएल फाइल कर संजय दत्त के रेगुलर पैरोल और छुट्टियों पर जवाब मांगा था।
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बता दें कि अभिनेता संजय दत्त ने जेल में शेष बची अपनी 18 महीने की सजा काटी। फरवरी 2016 में उनके अच्छे चाल चरित्र के चलते यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था। इस तरह संजय दत्त को करीब 8 महीने पहले रिहा कर दिया गया था। इस मामले को लेकर ही प्रदीप ने ने एक पीआईएल डालकर एक संजय दत्त की छुट्टियों और पैरोल पर जवाब मांगा था। मामला गर्माने पर जस्टिस आरएम सावंत और साधना जाधव की एक बेंच ने जून में महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में एक एफिडेविट फाइल कर जवाब दाखिल करने को कहा।
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इस सब के बाद अब सोमवार को एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर प्राजक्ता शिंदे ने हाईकोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र राज्य के एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी इस मामले में उपस्थित होंगे। इस दौरान उन्होंने मामले में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद बेंच ने इस याचिका की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए स्थगित कर दी।
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बता दें कि 93 बम धमाके के केस की सुनवाई के वक्त संजय दत्त बेल पर थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकार रखा और बाद में सन 2013 उन्हें सरेंडर करना पड़ा। संजय दत्त पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के अपराध में मामला दर्ज किया गया था।
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