नई दिल्ली। सोशल मीडिया के सबसे चर्चित प्लेटफाॅर्म व्हाट्सएप को इमोजी हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के एक वकील गुरमीत सिंह ने मैसेजिंग एप व्हाट्सएप को मिडिल फिंगर वाला इमोजी हटाने के लिए लीगल नोटिस भेजा है और इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। गुरमीत सिंह का कहना है कि अगर तय समय तक इसे नहीं हटाया जाता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध की श्रेणी
गौरतलब है कि गुरमीत सिंह दिल्ली के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनका कहना है कि भारत में ‘मिडिल फिंगर’ दिखाना अश्लील इशारा है और ये गैरकानूनी है। यह भारत में अपराध है। गुरमीत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के मुताबिक महिलाओं को अश्लील, अशिष्ट एवं आक्रामक इशारे दिखाना अपराध है। उनका कहना है कि मिडल फिंगर दिखाना महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा देना है।
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व्हाट्सएप पर कार्रवाई
यहां बता दें कि गुरमीत ने व्हाट्सएप को अपने इस इमोजी को हटाने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई के साथ केस भी किया जाएगा।